कुछ दिनों पहले हमनें इस समस्या को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को एक शिकायत / सुझाव भेजा था । अभी राज्य सरकार ने एक संशोधन करते हुए, 06/04/2016 को घोषणा की है। सरकार के इस कदम से हमारे जैसे, लोगों को भरष्टाचार के खिलाफ लड़ाई , लड़ने में मदद मिलेगी ।
बिना शिफारिश के भी काम होते हैं , बशर्ते ईमानदारी से कोशिश करो । Please read the letter sent to Chief Minister Haryana .
खुशखबरी ..........हरियाणा में RTI की फीस 50 रूपये से घटकर हुई 10 रूपये ..........
ReplyDeleteचंडीगढ़, 7 अपै्रल- हरियाणा सरकार ने हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 में संशोधन किया है और नए नियम हरियाणा सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2016 कहलाएंगे।
प्रशासनिक सुधार विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।
उन्होंने कहा कि संशोधन के अनुसार धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत कोई सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ 10 रुपये की फीस लगाई जाएगी और सामान्यत: अनुलग्रकों, राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा उस आवेदक के पता सहित पांच सौ से अधिक शब्द नहीं होंगे। परन्तु कोई भी आवेदन केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि इसमें पांच सौ से अधिक शब्द हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आवेदक से ए-4 या ए-3 आकार के कागज पर बनाई गई या प्रतिलिपि की प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये तथा यदि सूचना उक्त विनिर्दिष्ट से भिन्न बड़े आकार के कागज पर उपलब्ध करवाई जाती है तो ऐसे कागज की वास्तविक लागत प्रभारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आवेदक से फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए 50 रुपये, डिस्किट में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए 50 रुपये तथा यदि मांगी गई सूचना ऐसे स्वरूप में है जोकि मुद्रित दस्तावेज में है, जिसकी कीमत नियत की गई है, तब वह सूचना मुद्रित दस्तावेज के लिए नियत कीमत प्रभारित करने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। बहरहाल, यदि ऐसे मुद्रित दस्तावेज का केवल उद्धहरण या पृष्ठ मांगा गया है, तब प्रति पृष्ठ दो रुपये की फीस प्रभारित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी, यदि ऐसा निरीक्षण केवल एक घंटे के लिए किया गया है। बहरहाल, यदि निरीक्षण एक घंटे से अधिक की अवधि के लिए किया गया है तो प्रत्येक पश्चातवर्ती घंटे या उसके भाग के लिए पांच रुपये फीस प्रभारित की जाएगी।