Tuesday, 5 September 2017

हाईकोर्ट ने किया वारंट खारिज, कहा, जज ने किया था बेटी के ससुराल वालों पर पद का दुरुपयोग ...........

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अलवर में ब्याही गढ़वा के एडिशनल सेशन जज की बेटी के पति, ससुर, ननद समेत 20 आरोपियों के खिलाफ वारंट का हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह वही मामला है जिसमें जज की बेटी की ननद अपर्णा को अलवर से रस्सी बांध कर पुलिस गढ़वा तक लायी थी और रास्ते भर पानी तक नहीं पीने दिया था. मीडिया में रस्सी बंधी अपर्णा की तस्वीर वायरल हो गई थी और पूरे मामले में झारखंड पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी.
एडिशनल सेशन जज यशवंत कुमार शाही की बेटी प्रियंका शाही की शादी दो दिसंबर 2015 में अलवर में सिद्धार्थ राव से हुई थी. मई 2016 में उसने पति के साथ ससुर दिनेश कुमार राव, ननद अपर्णा राव समेत 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. झारखंड पुलिस ने अलवर से 20 जून को अपर्णा को तब गिरफ्तार किया था जब व घर में अकेली थी. महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद पुरुष पुलिस कर्मियों ने अपर्णा की कमर में रस्सी डाली थी और ट्रेन से 22 जून को गढ़वा लाया गया था. उसे जेल भेज दिया गया था और फिर 15 दिनों के रिमांड पर पुलिस ने उससे पूछताछ की थी.
अपर्णा के परिवार वालों की ओर से मामले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुनवाई के बाद कार्ट ने प्रार्थी की दलीलों पर सहमति जाहिर की कि वारंट जारी होने में निचली कोर्ट की अनदेखी की गई है. अपर्णा के पक्ष में केस लड़ने वाले वकील अभय मिश्रा ने ईटीवी/प्रदेश 18 को बताया कि मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि वांरट ही गलत है. मामले में पद और पावर का दुरूपयोग हुआ है.
अभय कुमार मिश्र ने बताया कि केस के दौरान प्रियंका के पति ने आरोप लगाया कि यशवंत कुमार शाही ने अपनी पुत्री प्रियंका शाही द्वारा दर्ज कराये गए दहजे प्रताड़ना के मामले को सेटल करने के लिए पचास लाख रुपए की मांग की थी. सिधार्थ राव ने इस बात की शिकायत मुख्‍य न्‍यायाधीश को पत्र लिखकर की है. यह भी कहा गया है जिले के न्‍यायिक पदाधिकारी और पुलिस अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं. यह भी कहा गया कि वहां की अदालत नियमों के विरुद्ध रिकार्ड और दस्‍तावेजों की सत्‍यापित प्रति तक नहीं दे रही है. प्राथमिकी दर्ज होने के कुछ ही दिनों के अंदर बगैर नियमों का पालन किए वारंट जारी कर दिया गया. इतना नहीं पुलिस वारंट मिलते ही राजस्‍थान के अलवर से बहन को एक खतरनाक अपराधी तरह कमर में रस्‍सी बांधकर अदालत ले आई।

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